कार्यस्थल पर सुरक्षा के अधिकार क्या हैं
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ऑस्ट्रेलिया में हर कर्मचारी को एक सुरक्षित कार्यस्थल पाने का कानूनी अधिकार है, चाहे उसका काम किसी भी उद्योग में क्यों न हो। नियोक्ता की ज़िम्मेदारी होती है कि वह खतरों की पहचान करे और उन्हें कम करने के उचित उपाय अपनाए।
कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण और स्पष्ट निर्देश पाने का अधिकार है, खासकर उन कामों में जहाँ चोट लगने की संभावना अधिक होती है। किसी असुरक्षित स्थिति को नज़रअंदाज़ करने के बजाय उसकी सूचना पर्यवेक्षक को देना कर्मचारी का भी दायित्व माना जाता है।
यदि कार्यस्थल पर गंभीर सुरक्षा संबंधी चिंता हो और नियोक्ता उस पर ध्यान न दे, तो इसकी शिकायत राज्य की कार्यस्थल सुरक्षा नियामक संस्था से की जा सकती है। यह अधिकार वीज़ा की स्थिति चाहे जो भी हो, हर कामगार को समान रूप से प्राप्त है।
किसी असुरक्षित काम को करने से मना करने का अधिकार भी कर्मचारी को उस स्थिति में प्राप्त है जब उसे लगे कि यह उसके जीवन या स्वास्थ्य के लिए तत्काल खतरा है। नए कर्मचारियों के लिए शुरुआत में ही कार्यस्थल की सुरक्षा नीतियों को ध्यान से पढ़ना उपयोगी होता है।